एन.डी.पी.एस

स्वापक औषधियां एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एन.डी.पी.एस.)

सभी अवैध ड्रग्स या मन:प्रभावी पदार्थ जो किसी व्यक्ति, स्थान, वाहन से बरामद किये गए हों सामग्री प्रमाण है और जब्त करने के लिए उत्तरदायी हैं इसके उपरान्त उस व्यक्ति के लिए, जो एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 के अध्याय IV के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है, अधिनियम चूक या आयोग के प्राथमिक साक्ष्य का गठन करते हैं केवल दृश्य परीक्षण के द्वारा अधिकांश स्वापक औषधियां और मन:प्रभावी पदार्थों को निर्णायक रूप से ऐसे ड्रग्स या पदार्थ सिद्ध नहीं किया जा सकता है उन्हें सीआर.पीसी. की धारा 293 के तहत अधिकृत रसायनज्ञ द्वारा किये जाने वाले रासायनिक परीक्षण द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक होता है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 74 फा0सं. 50/53\76-Ad-II दिनांक 17 जुलाई 1976, अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 1977 की संशाधित अधिसूचना सीआर.पीसी. की धारा 293 के प्रायोजनों के लिए शासकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञों के रूप में केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में कार्य करने वाले विभिन्न श्रेणी के रसायनज्ञ घोषित किए गए हैं।

  1. संयुक्त निदेशक, सीमा शुल्क भवन प्रयोगशालाऐं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला नई दिल्ली तथा सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर
  2.  रसायन परीक्षक ग्रेड-1, सीमा शुल्क भवन प्रयोगशालाऐं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला नई दिल्ली, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रयोगशाला, वड़ोदरा तथा सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर
  3.  रसायन परीक्षक ग्रेड-2, सीमा शुल्क भवन प्रयोगशालाऐं, कोच्चि, कांडला, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला नई दिल्ली, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रयोगशाला, वड़ोदरा तथा सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर और नीमच
  4.  सहायक रसायन परीक्षक, सीमा शुल्क भवन प्रयोगशालाऐं, कोच्चि, कांडला, मुंबई, कोलकाता, गोवा, चेन्नई केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला नई दिल्ली, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रयोगशाला, वड़ोदरा तथा सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना गाजीपुर और नीमच
  5.  रसायन परीक्षक ग्रेड-2 (स्थानांतरित रसायनज्ञ), सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच

वे प्रयोगशालाएं जिन्हें एन.डी.पी.एस. नमूने भेजे जा सकते हैं

    केन्द्र सरकार विभाग के जब्ती अधिकारी जैसे कि सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय आदि। जब्त ड्रग्स के नमूनों को उनके कार्यालयों के पास स्थित केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशालाओं में से एक प्रयोगशाला के लिए सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर प्रेषित करना चाहिए। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के जब्त किये गए सामग्री के परीक्षण के लिए जिनका एन.डी.पी.एस. होने का संदेह है, को 14 राजस्व प्रयोगशालाओं में से 11 राजस्व प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए प्राधिकृत किया गया है। (संदर्भ निर्देश संख्या 1/88 दिनांक 15.03.88 के एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52 के तहत)-

  1. केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली
  2.  सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, चेन्नई 
  3.  सीमा शुल्क भवन भवन प्रयोगशाला, कोलकाता
  4.  सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, मुंबई
  5.  सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, कांडला
  6.  सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, कोच्चि
  7.  सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, गोवा
  8.  केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन प्रयोगशाला, वड़ोदरा
  9.  सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, विशाखापट्टनम
  10.  सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर
  11.  सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच

भारत में ड्रग्स नियंत्रण में शामिल भारतीय एजेंसियां और राजस्व प्रयोगशालायें
Page Last Updated On: 22 Jan 2018