सामान्य प्रश्न
प्रश्न-1. केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के अंतर्गत कितनी प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं?
उत्तर. संपूर्ण भारत में बारह विभिन्न प्रयोगशालाएँ केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली के अंतर्गत कार्यरत हैं। केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला कुछ कर्मचारी सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना गाजीपुर तथा नीमच में कार्यरत हैं।
प्रश्न-2. सरकारी अफीम तथा क्षारोद कारखाना गाजीपुर तथा नीमच में कार्यरत केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के कर्मचारियों के क्या कार्य हैं?
उत्तर. केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के कर्मचारी कार्य विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण का अधीक्षण तथा अफीम और एन०डी०पी०एस० नमूनों के विश्लेषण करना है।
प्रश्न-3. नमूनों के परीक्षण में न्यूत्तम कितना समय आवश्यक है?
उत्तर. नमूनों का परीक्षण तथा रिर्पोटिंग शीघ्रातिशीघ्र किया जाता है। लाइव नमूनों (वह नमूना जो कंसाइनमैट से लिया जाता है तथा जिसकी रिपोर्ट वांछनीय होती है, को प्राथमिकता दी जाती है।
प्रश्न-4. क्या कोई आयातक/ निर्यातक राजस्व प्रयोगशालों को नमूने सीधे प्रेषित कर सकता है?
उत्तर. नहीं, कोई भी आयातक/ निर्यातक राजस्व प्रयोगशालों को नमूने सीधे नहीं प्रेषित कर सकता। उन्हें नमूने संबंधित आयुक्तालय से राजस्व प्रयोगशाओं को अग्रेषित करवाने चाहिए।
प्रश्न-5. एक टेस्ट मेमो से कितने नमूने अग्रेषित किये जा सकते हैं?
उत्तर. केवल दो नमूने एक टेस्ट मेमों से अग्रेषित किये जा सकते हैं।
प्रश्न-6. परीक्षण के लिए कितनी आवश्यक मात्रा अग्रेषित की जा सकती है ?
उत्तर. इसके संबंध में मूल्याकंन नियमावली संदर्भित है। (Click here)
प्रश्न-7. टेस्ट मेमो की कितनी प्रतियाँ, नमूने के साथ अग्रेषित की जाती हैं?
उत्तर. टेस्ट मेमो की दो प्रतियाँ नमूने के साथ अग्रेषित की जानी हैं
प्रश्न-8. सीमा शुल्क टेस्ट मेमों में किस प्रकार के विवरण दिये जाए?
उत्तर. टेस्ट मेमों में निम्न सूचनाएँ दी जानी चाहिए
- टेस्ट मेमों संख्या दिनाँक सहित।
- बिल प्रविष्टी संख्या और दिनाँक तथा शिपिंग बिल संख्या और दिनाँक।
- वस्तु का विवरण।
- परीक्षण से अपेक्षित जानकारी जो प्राप्त करनी है।
- नमूना आहरण सीमा शुल्क अधिकारी तथा आयातक/निर्यातक (अथवा उनके प्रतिनिधि) के दिनाँकित हस्ताक्षर।
प्रश्न-9 . नमूने के लिफाफे पर किस प्रकार की जानकारियाँ दी जानी चाहिए?
उत्तर. नमूने का लिफाफा निम्न जानकारियों सहित होना चाहिए
- टेस्ट मेमों संख्या दिनाँक सहित।
- बिल प्रविष्टी संख्या और दिनाँक तथा शिपिंग बिल संख्या और दिनाँक।
- वस्तु का विवरण।
- नमूना आहरण सीमा शुल्क अधिकारी तथा आयातक/निर्यातक (अथवा उनके प्रतिनिधि) के दिनाँकित हस्ताक्षर।
- नमूने से संबंधित अन्य सूचनाएँ।
प्रश्न-10. क्या नमूने के पुर्नपरीक्षण की अनुमति है? यदि हाँ, तो इन्हें कहाँ अग्रेषित किया जाना चाहिए ?
उत्तर. जब विभाग या आयातक/निर्यातक, प्रयोगशाला द्वारा जारी की गई प्राथमिक परीक्षण रिपोर्ट से संतुष्ट न हो तो वह पुर्नपरीक्षण करवा सकते हैं। पुर्नपरीक्षण केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली में किया जाता है।
प्रश्न-11. नमूनों के पुर्नपरीक्षण के लिए कितना शुल्क आवश्यक है?
उत्तर. हाँ, निर्धारित पुर्नपरीक्षण शुल्क देना आवश्यक है। (Click here)
प्रश्न-12 पुर्नपरीक्षण शुल्क जमा करने की क्या प्रक्रिया है?
उत्तर. पुर्नपरीक्षण शुल्क चालान के माध्यम से संबंधित सीमा शुल्क गृह/अन्य संस्थान में जमा करना आवश्यक है और विभाग द्वारा पुर्नपरीक्षण अनुरोध सहित चालान की एक प्रति केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला को अग्रेषित की जाती है।
प्रश्न-13. क्या पुर्नपरीक्षण अवशेष नमूने या प्रतिरूप नमूने पर किया जा सकता है?
उत्तर. पुर्नपरीक्षण केवल अवशेष नमूने पर किया जा सकता है। अवशेष नमूने की अनुपस्थिति में, पुर्नपरीक्षण प्रतिरूप नमूने पर किया जा सकता है, कारण को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए निर्णायक या अपीलीय प्राधिकारी इसकी अनुमति प्रदान कर सकते हैं।
प्रश्न-14. क्या राजस्व प्रयोगशालाएँ एन०डी०पी०एस० नमूनों के विश्लेषण हेतु अधिकृत हैं?
उत्तर. हाँ, राजस्व प्रयोगशालाएँ एन०डी०पी०एस० नमूनों के विश्लेषण हेतु अधिकृत हैं। चयनित राजस्व प्रयोगशालाएँ क्रमश: केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली, सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, चेन्नई, सीमा शुल्क भवन भवन प्रयोगशाला, कोलकाता, सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, मुंबई, सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, कांडला, सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, कोच्चि, सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, गोवा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन प्रयोगशाला, वड़ोदरा, सीमा शुल्क भवन प्रयोगशाला, विशाखापट्टनम, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर, सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच के सहायक रसायन परीक्षकों और रसायन परीक्षकों को सी०आर०पी०सी 1973 के भाग 293 के तहत रसायन परीक्षक घोषित किया गया है।प्रश्न-15. एन०डी०पी०सी० नमूने के परीक्षण के लिए कितनी न्यूनतम मात्रा आवश्यक है?
उत्तर. स्वापक औषाधी एवं मना:प्रभावी पदार्थों के रासायनिक परीक्षण हेतु नमूने की न्यूनतम मात्रा 5 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। अफीम, गांजा, चरस (हशीश) प्रत्येक केस में 24 ग्राम मात्रा रासायनिक परीक्षण हेतु आवश्यक है।
प्रश्न-16 एन०डी०पी०एस०नमूने के साथ टेस्ट मेमो की कितनी प्रतियाँ अग्रेषित की जानी चाहिए?
उत्तर. एन०डी०पी०एस०नमूने के साथ टेस्ट मेमो की दो प्रतियाँ अग्रेषित की जानी चाहिए।
Page Last Updated On: 22 Jan 2018